वर्ष 2026 के दीपावली त्योहार के अवसर पर फुटकर पटाखा विक्रय व्यवसाय को सुलभ एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन शिवपुरी द्वारा अस्थाई आतिशबाजी एवं पटाखे के विक्रय की अनुज्ञप्ति प्रदाय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देशों के क्रम में विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक नियम 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 के अंतर्गत यह सेवा पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय की जा रही है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि इच्छुक आवेदक एमपी ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपने संबंधित लोक सेवा केंद्र पर जाकर या स्वयं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान कोष एवं लेखा कार्यालय में ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता शर्तें ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, आवश्यक दस्तावेजों में आधारकार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस प्रतिवेदन/चरित्र सत्यापन, पूर्व का अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस और मोबाइल नंबर शामिल है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिशांति एवं सदाचार के लिए बंध-पत्र निष्पादित करने का आदेश न दिया गया हो।
एसडीएम कार्यालयों में जमा होंगी प्रतिलिपियाँ, 20 अक्टूबर अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात नियमानुसार भरे गए आवेदनों को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय (शिवपुरी, कोलारस, करैरा, पोहरी एवं पिछोर) में जमा कराना होगा। संबंधित एसडीएम द्वारा आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर ऑनलाइन प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को भेजा जाएगा। अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 नियत की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

